समिति पंजीयन समूह सेवाएं

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समिति पंजीयन: उपयोग और महत्व

समिति पंजीयन (सोसायटी पंजीकरण) एक कानूनी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक समूह या संगठन को एक सोसायटी के रूप में आधिकारिक मान्यता मिलती है। यह छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के तहत किया जाता है।

पंजीकरण एक सोसायटी को कानूनी पहचान देता है, जिससे वह अपने नाम पर संपत्ति खरीद सकती है, बैंक खाता खोल सकती है, और अनुबंध कर सकती है। यह सामाजिक, शैक्षिक, धर्मार्थ या साहित्यिक उद्देश्यों के लिए काम करने वाले समूहों के लिए आवश्यक है। यह संगठन के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही भी लाता है।

📋 समिति पंजीयन CG

Society/Trust/NGO का ऑनलाइन पंजीयन।

📌 क्यों जरूरी

NGO, Club, Cooperative Society को Legal होने के लिए ज़रूरी।

📌 शुल्क

Societies Act: ₹500 | Trust Act: ₹100 | Cooperative: ₹200

📌 दस्तावेज

MOA, Rules, Member List, Address Proof, Pan Card।

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