📄
📄
प्रमाण पत्र एवं पहचान पत्र

आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र

🎯 राज्य: जम्मू और कश्मीर 🏔️
🌐 यहाँ से आवेदन करें (Official Portal) ➔

(इस बटन पर क्लिक करके सीधे असली सरकारी वेबसाइट खोलें)

ℹ️ यह योजना / सेवा क्या है?

e-District पोर्टल के माध्यम से नागरिक घर बैठे अपना आय (Income), जाति (Caste) और मूल निवास (Domicile) प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं, जो शिक्षा और नौकरी में आरक्षण व सब्सिडी पाने के लिए बहुत जरूरी हैं।

नोट: जम्मू और कश्मीर के सभी नागरिक जो नीचे दी गई पात्रता को पूरा करते हैं, वे ऑनलाइन फॉर्म भरकर इसका लाभ उठा सकते हैं।

🎁 इसके मुख्य लाभ (Benefits)

  • सरकारी योजनाओं और स्कॉलरशिप का लाभ लेने में अनिवार्य
  • नौकरी में आरक्षण (Reservation) प्राप्त करने के लिए
  • डिजिटल हस्ताक्षर (Digitally Signed) वाला सर्टिफिकेट जो हर जगह मान्य है

कौन कर सकता है आवेदन? (Eligibility)

  • राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र के लिए पुश्तैनी रिकार्ड होना चाहिए।

📄 ज़रूरी दस्तावेज़ (Required Documents)

📎 आधार कार्ड, राशन कार्ड
📎 पटवारी का प्रतिवेदन या पुराना रिकॉर्ड
📎 स्व-घोषणा पत्र (Self Declaration)

💻 ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? (How to Apply)

1
e-District पोर्टल पर सिटिज़न लॉगिन (Citizen Login) बनाएं।
2
प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरें।
3
फीस जमा करें और 15-20 दिनों में डिजिटल कॉपी डाउनलोड करें।
सबमिट करने के बाद आपको एक Reference Number (आवेदन संख्या) मिलेगा। इसे संभाल कर रखें, इसी से आप बाद में अपना स्टेटस चेक कर पाएंगे!

📞 हेल्पलाइन और सपोर्ट (Helpline)

अगर आपको आवेदन करने में कोई परेशानी आ रही है, तो आप जम्मू और कश्मीर सरकार के आधिकारिक हेल्पलाइन पर संपर्क कर सकते हैं:

☎️
टोल-फ्री नंबर (Toll-Free)
1800-233-XXXX
✉️
ईमेल सपोर्ट (Email)
support.जम्मूऔरकश्मीर@gov.in

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

क्या इस सेवा के लिए कोई फीस लगेगी?

अधिकतर सरकारी सेवाएं निशुल्क या बहुत कम फीस (जैसे ₹30-₹50) में उपलब्ध हैं। आप फीस ऑनलाइन जमा कर सकते हैं।

आवेदन कितने दिन में पास (Approve) होगा?

आम तौर पर सरकारी फॉर्म को पास होने में 15 से 30 दिन का समय लगता है। आप ऑनलाइन स्टेटस चेक कर सकते हैं।

अगर फॉर्म में कोई गलती हो जाए तो क्या करें?

ज्यादातर पोर्टल्स पर फॉर्म सबमिट करने से पहले "Edit" का विकल्प होता है। सबमिट होने के बाद आपको विभाग के ऑफिस में जाकर सुधार करवाना पड़ सकता है।

© 2026 cg meri website